बीकानेरNidarindia.com राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम के तहत राज्य सरकार ने ११४ अभ्यर्थियों को नौकरी प्रदान की है। कार्मिक विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण करने के बाद इसके आदेश जारी हुए हैं।
निदेशक गौरव अग्रवाल ने आश्रित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन करने के आदेश जारी किए हैं, इसके अनुसार 83 कनिष्ठ सहायक पद (परिशिष्ट 1 ) एवं 31 सहायक कर्मचारी पद (परिशिष्ट 2 ) के कुल 114 अभ्यार्थियों की अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया गया है।
यह रहेगी शर्ते…
मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी केन्द्र, निगम बार्ड या उपक्रम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस इसके लिए अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । ( मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा।)
मृतक की पुत्री की नियुक्ति के लिए अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करने सहित कई शर्तों
4. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण / भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे, दत्तक पुत्र, पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक और भरण पोषण अधिनियम के प्रावधानानुसार करेंगे ।