बीकानेरNidarIndia.com चूरू जिले की सरदारशहर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बुकनसर बडा की पूर्व सरपंच सोना देवी और सुजानगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आबसर की पूर्व सरपंच जड़ाव देवी पांच साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगी। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने उनके विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों को अगले 5 वर्ष तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित किया है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार सोना देवी के विरुद्ध विभिन्न अनियमितता बरतने और अनियमित भुगतान करने एवंजड़ाव देवी के विरुद्ध विभिन्न अनियमितता एवं भ्रष्टाचार में दोषी मानते हुए यह कार्यवाही की। दोनों प्रकरणों की विस्तृत जांच चूरू के जिला कलेक्टर ने की थी।
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