बीकानेरNidarindia.com सड़क निर्माण कार्य में अनियमिताएं बरतना सूरतगढ़ की भगवानासर ग्राम पंचायत को भारी पड़ा।
संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने उन्हें पांच साल के लिए चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भगवानसर के पूर्व सरपंच गौतम टाक पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (3) के तहत कार्रवाई करते हुए अगले 5 वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे से अयोग्य घोषित किया है।
संभागीय आयुक्त ने पूर्व सरपंच टाक को सीसी सड़क निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता और पर्यवेक्षणीय लापरवाही का दोषी मानते हुए यह कार्यवाही की है।
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