बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।


जनगणना के कार्यों में लगे कर्मचारियों को अब बिना अनुमति के कार्यमुक्त नहीं किया जा सकेगा।

जिला जनगणना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) उम्मेद सिंह रतनू ने एक आदेश जारी कर सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, चार्ज जनगणना अधिकारियों (समस्त तहसीलदार व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका) को निर्देशित किया है कि जनगणना-2027 के कार्य में नियुक्त किसी भी कार्मिक को बिना पूर्व अनुमति के कार्यमुक्त नहीं किया जाए।

आदेशानुसार जनगणना-2027 एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। इसके सफल संचालन के लिए विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को फील्ड ट्रेनर्स, प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में तैनात कर विशेष तकनीकी व डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।



प्रशासन ने सचेत किया है कि प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) का कार्य पूरा होने तक किसी भी प्रशिक्षित कार्मिक को जिला जनगणना अधिकारी की अनुमति के बिना रिलीव (कार्यमुक्त) करना वैधानिक प्रावधानों के विपरीत माना जाएगा।
आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जनगणना अधिनियम, 1948 तथा सेवा नियमों के तहत कठोर दंडात्मक व अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।







