बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।

बीकानेर रेल मंडल फाटकों पर संरक्षित रेल संचालन को लेकर अलर्ट मोड़ पर है। इस सम्बंध में बीकानेर रेल मंडल की ओर से समय-समय पर रेल उपभोक्ताओं, आमजन को समपार फाटक पार करने एवं संरक्षा से सम्बन्धित नियमों की काउंसलिंग की जा रही है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक भूपेश यादव ने बताया कि इसके तहत रेल उपभोक्ताओं एवं आमजन को बताया जा रहा है कि समपार फाटक बंद होने पर अवैध रूप से फाटक पार नहीं करें, फाटक के बैरियर के नीचे से स्वयँ या वाहन नहीं ले जाएँ। जब रेल के गुजर जाने के बाद गेटमेन द्वारा समपार फाटक खोलने पर ही रेल आमजन को फाटक पार करना चाहिए।
इसके साथ ही रेलवे फाटक पर सामान्य नियमों एवं कानूनी नियमों (रेल अधिनियम एक्ट 1989) का उल्लेख होता है। इसके तहत अवैध रूप से फाटक पार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। फाटक पार करने वाले उपभोक्ताओं एवं आमजन को इनका पालन करना चाहिए।






