युवा दिव्यांगों को प्रदान की जाएगी स्कूटीः पात्र 31 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन - Nidar India

युवा दिव्यांगों को प्रदान की जाएगी स्कूटीः पात्र 31 जुलाई तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज। 

राज्य सरकार की बजट घोषणा की अनुपालना में प्रदेश के 2 हजार 500 युवा दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। पात्र दिव्यांग इसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2026-27 की अनुपालना में चलने-फिरने में असमर्थ विशेष योग्यजन, जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हैं अथवा रोजगार करने वाले हैं, उन्हें यह स्कूटी प्रदान की जाएगी।

पंवार ने बताया कि इच्छुक आवेदक को अपना आवेदन ई-मित्र कियोस्क अथवा स्वयं के द्वारा एस.एस.ओ पोर्टल पर डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाॅट एसएसओ डाॅट राजस्थान डाॅट जीओवी डाॅट इन ‘एसजेएमएस डीएसएपी (सीएम स्कूटी योजना) आईकन के माध्यम से करना होगा। आवेदन पत्रों का चयन जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए रानी बाजार स्थित चौपड़ा कटला परिसर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान संपर्क अथवा विभागीय वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाॅट डीएसएपी डाॅट राजस्थान डाॅट जीओवी डाॅट काॅम पर विजिट किया जा सकता है।

ऐसे युवा होंगे पात्र
पंवार ने बताया कि किसी भी आयु वर्ग के चलन निःशक्तता विशेष योग्यजन, जो किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय स्तरीय संस्थान में नियमित अध्ययनरत हैं।

राष्ट्रीय युवा नीति-2014 के आधार पर 18 वर्ष से 29 आयु वर्ग के रोजगार करने वाले पात्र चलन निःशक्तता विशेष योग्यजन आवेदकों को प्रथम वरीयता से स्कूटी वितरित की जाएगी। विभाग की सहमति के अनुसार कुल निर्धारित स्कूटियों से शेष उपलब्ध होने की स्थिति में द्वितीय वरीयता में अन्यथा पात्र होने पर 45 वर्ष तक की आयु के विशेष योग्यजन को स्कूटी प्रदान की जाएगी।

यह दस्तावेज होंगे आवश्यक
पंवार ने बताया कि आवेदन के साथ पेंशन भुगतान आदेश की प्रति। चिकित्सा प्राधिकारी अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रतिशत के चलन निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई दस्तावेज जो मूल निवास दर्शाता हो।

आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति। सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10वी की अंकतालिका, आधार एवं अन्य की प्रति।
नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन आवेदकों को महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा संस्था प्रधान से नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र जो कि (जो वर्तमान में अध्ययनरत है, उन्हीं के लिए) आवेदन की तिथि से एक माह से अधिक पुराना न हो। रोजगाररत विशेष योग्यजन आवेदक द्वारा नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं का शपथ पत्र।

आवेदक द्वारा पूर्व में भारत अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजनान्तर्गत मोटराइज्ड ट्राई साईकिल/स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र (गत 08 वर्ष में तथा आवेदक की फोटो (विकलांगता प्रदर्शित करते हुये) तथा आवेदक द्वारा वाहन चलाने के ड्राईविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति देनी होगी।

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