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बीकानेर : अब बिना लाइसेंस वाहन चलाना भारी पड़ेगा, जिला पुलिस सड़क दुर्थटनाओ की रोकथाम के लिए बनाई कार्य योजना…

बीकानेरNidarindia.com सडक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिला पुलिस ने कार्य योजना तैयार की है।

इसके लिए  पुलिस अधीक्षक  तेजस्वनी गौतम व देवेन्द्र बिश्नोई पुलिस अधीक्षक यातायात पुलिस मुख्यालय) राज जयपुर ने हरिशंकर अति पुलिस अधीक्षक शहर बीकानेर, भारती नैथानी जिला परिवहन अधिकारी, मौ अकील उस्ता एईएन पीडब्ल्यूडी व सुनिल सिंह सीकर हाईवे लिमिटेड सहित विभागों के अधिकारियों के साथ मिटिंग आयोजित कर कार्ययोजना तैयार की है।

इसमें मुख्य रूप से  प्रावधानों के तहत, यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए एमवी एक्ट (हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीड, रोंग ओवर टेकिग आदि) कार्यवाही की जाएगी।  बिना ड्राईविंग लाईसेंस के वाहन चलाने वाले चालको व नाबालिग बच्चो के वाहन चलाने पर वाहन मालिकों के विरूद्ध धारा 34 / 181 व धारा 5 / 180 एमवी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी ।

रोड़ निर्माण की खामियों को दूर करने के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के थानाधिकारी व यातायात शाखा बीकानेर रोड़ इंजिनियरिंग एजेन्सी के साथ मिलकर कार्य करेंगे, खामियों को दूर करवाने, टोल नाका से टोल नाका तक वाहनों का डाटा निकलवाया जाकर ओवर स्पीड वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी,  दुर्घटना कारित करने वाले वाहन बाबत सम्बन्धित थानाधिकारी वाहन रजिस्ट्रेशन धारा 53(ए) एमवी एक्ट व चालक का लाईसेंस धारा 19, 21 (1) व फिटनेस धारा 56 (4) एमवी एक्ट के तहत निलम्बन / की कार्यवाही के लिए सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी को लिखा जाएगा, नेशनल हाई-वे पर पार्किंग करने वाले वाहनों के विरूद्ध धारा 336 भादसं. व एमवी एक्ट के तहत सम्बन्धित थाना द्वारा अभियोग दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

आज से सख्त होगी पुलिस…

जिला  पुलिस  01 से 10 अप्रैल तक “नो लाइसेंस नो ड्राइव ” अभियान चलाया जाएगा।  जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी एवं सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जन हानि की क्षति को कम करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के सभी थानों एवं यातायात शाखा के लिए जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

ऐसे में अब  बिना ड्राईविंग लाईसेन्स के वाहन चलाना भारी पड़ेगा।  बिना ड्राईविंग लाईसेन्स के वाहन चलाने पर एमवी एक्ट के तहत ड्राईवर के 5,000 रुपए जुर्माना व वाहन स्वामी द्वारा बिना ड्राईविंग लाईसेन्स वाले व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने पर एमवीएक्ट के तहत वाहन स्वामी, अभिभावक पर 5,000 रूपये जुर्माना अर्थात कुल 10,000 रूपये जुर्माना होगा।

अभियान की मोनिटरिंग जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकगण, वृताधिकारीगण की और से की जाएगी।बीकानेर पुलिस वाहन चालकों व वाहन स्वामी, अभिभावकों से अपील करती है कि बिना ड्राईविंग लाईसेन्स के वाहन नहीं चलाए न ही वाहन चलाने की अनुमति दें।

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