राहत : बिजली बिलों की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर मिलेगी यह छूट, विद्युत निगम में एमनेस्टी व भार वृद्धि योजना लागू - Nidar India

राहत : बिजली बिलों की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर मिलेगी यह छूट, विद्युत निगम में एमनेस्टी व भार वृद्धि योजना लागू

बीकानेरNidarIndia.com कृषि उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल को एक मुश्त जमा करावा कर एमनेस्टी छूट की फायदा ले सकते हैं। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से एमनेस्टी व स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की गई है।

निगम के अधीक्षण अभियन्ता राजेन्द्र सिंह मीना ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की गई है। इसके साथ ही अन्य श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के कटे हुए कनेक्शनों की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। एमनेस्टी योजना के तहत 31 दिसंबर 2022 तक की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के तहत यदि कृषि उपभोक्ताओं का विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जाएगा तो उनसे कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाएगी। 30 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए धरोहर राशि जमा करवा कर भार को नियमित कर दिया जाएगा। एमनेस्टी योजना के तहत कृषि श्रेणी के नियमित एवं कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ता 31 दिसंबर 2022 तक की बकाया राशि बिना ब्याज एवं पेनल्टी के एक मुश्त अथवा अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में जमा करा सकेंगे। उपभोक्ता के कटे हुए कनेक्शन को कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़ा जाएगा।

जिन्होंने गत तीन वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ ले लिया है उनके लिए यह योजना उपलब्ध नहीं होगी। इस योजना के अन्तर्गत चोरी एवं दुरुपयोग के मामले शामिल नहीं किए जाएंगे। उपभोक्ता को संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में आवेदन करना होगा।
मीना ने बताया कि यह एमनेस्टी योजना 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी।

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