कांटे-बांट और पैकर लाइसेंस में मिली अनियमितताएं, तीन प्रतिष्ठानों पर 44 हजार रुपए का जुर्माना

बीकानेर,निडर इंडिया न्यूज। 

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बाजार में सही तौल एवं माप सुनिश्चित करने के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से जिले में औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009, पैकेज कमोडिटी नियम-2011 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 के तहत 2 नवंबर 2026 से यह अभियान संचालित किया जा रहा है।

अभियान के तहत विधिक माप विज्ञान अधिकारी दीपक पूनिया के नेतृत्व में विभागीय टीम ने बीकानेर के रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित लालजी फूड्स एवं छप्पन भोग प्रोडक्ट्स तथा नोखा औद्योगिक क्षेत्र स्थित जे जे फूड्स का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान पैकेज कमोडिटी नियमों के तहत उत्पादों पर आवश्यक घोषणाओं की जांच करने के साथ ही प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जा रहे कांटों एवं बाटों का परीक्षण किया गया। इस दौरान लालजी फूड्स में कांटे सत्यापित नहीं पाए गए। छप्पन भोग प्रोडक्ट्स में बाट उपलब्ध नहीं मिले, वहीं जे जे फूड्स में कांटे सत्यापित नहीं होने तथा पैकर लाइसेंस नहीं होने की अनियमितताएं सामने आईं।

विभाग ने इन अनियमितताओं पर प्रकरण दर्ज करते हुए तीनों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की तथा कुल 44 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

बिना सत्यापित कांटे-बांट से उपभोक्ताओं को नुकसान

विभागीय जांच में सामने आई अनियमितताएं उपभोक्ताओं के हितों से सीधे जुड़ी हैं। बिना सत्यापित कांटे-बांट का उपयोग करने से मिठाई एवं नमकीन सहित अन्य वस्तुओं की खरीद में उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम वजन मिलने की आशंका रहती है। ऐसे मामलों में विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान से बचाना है।

विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि आगामी दिनों में भी जिलेभर में संचालित प्रतिष्ठानों का नियमित औचक निरीक्षण जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी व्यापारियों से केवल प्रमाणित एवं सत्यापित कांटे-बांट का उपयोग करने तथा पैकेजिंग से संबंधित सभी वैधानिक नियमों की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है।

Share your love
Facebook
Twitter

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *