

बीकानेरNidarIndia.com सेवारत चिकित्सक अपने घरों पर मरीजों को देखने के लिए मनमानी राशि नहीं वसूल सकेंगे। अब उनको राज्य सरकार की ओर से निर्धारित शुल्क ही लेना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस संबंध में संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने सेवारत चिकित्सकों को घर पर मरीज देखने के लिए राज्य सरकार की ओर से निर्देशित नियमों के अनुसार शुल्क लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को पत्र प्रेषित करते हुए निर्देशित किया है।
संभागीय आयुक्त ने बताया कि निजी प्रैक्टिस के तहत राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार सहायक प्राचार्य घर पर मरीज देखने के 125 रुपए ले सकता है। इसी प्रकार सह प्राचार्य 150 रुपए और वरिष्ठ प्राचार्य 200 रुपए शुल्क के रूप में लिए जाना निर्धारित किया गया है।
उन्होंने कहा कि सेवारत चिकित्सकों की ओर से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित से अधिक शुल्क लिए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि निजी चिकित्सक अपने घरों और अस्पतालों में मनमानी फीस वसूलते हैं।
