बीकानेरNidarIndia.com पितृपक्ष शुरू होते ही शहर में कई स्थानों मिठाई की अस्थायी दुकानें सज गई है। दर्जनों दुकानों पर घी से निर्मित मिठाइयां बनाकर बेची जा रही है। अस्थायी दुकानदारों का तर्क है कि वो स्थायी मिठाई विक्रेताओं से वाजिब दरों में मिठाइयां बेच रहे हैं, लेकिन अब इन अस्थायी दुकानदारों को भी अपना खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
बिना लाइसेंस किसी प्रकार के खाद्य का निर्माण, भंडारण, परिवहन व विक्रय खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत अवैध है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मोहम्मद अबरार पंवार ने सख्ती दिखाते हुए इस आशय का पत्र समस्त व्यापार उद्योग मंडल व मिष्ठान विक्रेता संघ को भेजा है, ताकि इस प्रकार की अस्थाई दुकानों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखा जा सके। डॉ.अबरार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमानुसार इन अस्थाई मिष्ठान विक्रेताओं को भी खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है, इसके बिना इनका व्यापार अवैध श्रेणी में आता है।
किसी तरह का समझौता नहीं करें…
उन्होंने सभी मिष्ठान विक्रेताओं से अपील की है कि पितृपक्ष में मिठाइयों की बढ़ी हुई मांग के चलते मिठाई उत्पादन प्रक्रिया में किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। आमजन को स्वादिष्ट ही नहीं शुद्ध एवं स्वच्छ मिठाइयां-नमकीन ही उपलब्ध करवाई जाए। मिठाइयों में अप्राकृतिक रंगों, नकली मावा, बासी कच्चे माल और अन्य अशुद्ध सामग्रियों का प्रयोग पाए जाने अथवा हाइजीन कंडीशन एफएसएसएआई के नियमानुसार नहीं पाए जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि शहर में इन दिनों मिठाई की अस्थायी दुकानों की तो भरमार है।