Rajasthan: Stairs in vehicles of more than twelve capacity will be removed

राजस्थान : बारह से अधिक क्षमता वाले वाहनों में लगी सीढिय़ां हटेगी, मेलो को देखते हुए कलक्टर ने दिए निर्देश…

बीकानेरNidarIndia.com जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद कलाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 पठित राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम

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