
राजस्थान : फल-सब्जी विक्रेताओं क लिए भी अब खाद्य लाइसेंस होगा जरूरी, बीकानेर के पांचू, झझू व दामोलाई में लगेंगे शिविर…
बीकानेरNidarIndia.com खाद्य पदार्थों का निर्माण, संग्रहण, चिलिंग, परिवहन व विक्रय से जुड़े सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए खाद्य लाइसेंस आवश्यक है। सीएमएचओ डॉ.अबरार पंवार