निर्णय : हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को करना होगा पॉलिशी क्लेम का भुगतान, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिए आदेश
बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज। स्वास्थ्य बीमा पॉलिशी के तहत इलाज में खर्च हुई राशि का क्लेम नहीं देने को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने