बीकानेर : पेट्रोल पंप आसपास पांच सौ मीटर की परिधी में नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश, दीपावली पर रहेंगे विभिन्न प्रतिबंध  

बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज। 

दीपावली पर्व के दौरान आमजन की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट  निशान्त जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 6 नवंबर से 11 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

आदेशानुसार जिले में स्थित पेट्रोलियम एवं उससे बने पदार्थों के संस्थानों जैसे पेट्रोल पंप, गैस गोदाम एवं गैस बॉटलिंग प्लांट आदि के आस-पास 500 मीटर की परिधि में पटाखों एवं आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसी प्रकार बीकानेर शहर के प्रमुख मार्गों एवं बाजारों, जिनमें केईएम रोड, स्टेशन रोड, गंगाशहर रोड, दाऊजी रोड, सट्टा बाजार गली, लाभू जी कटला, बड़ा बाजार, तोलियासर भैरूजी की गली, जिन्ना रोड एवं कपड़ा बाजार (गंगाशहर) शामिल हैं, में पटाखों एवं आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

आदेशानुसार अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, न्यायालयों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक परिसरों तथा सक्षम अधिकारी द्वारा शांत क्षेत्र घोषित स्थानों के 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण के संबंध में माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के 18 जुलाई 2005 एवं 23 अक्टूबर 2018 के आदेशों तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

गृह विभाग एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जयपुर के आदेशों की अनुपालना में जिले में रात्रि 8 बजे से 10 बजे के अतिरिक्त अन्य समय में पटाखों एवं आतिशबाजी के उपयोग एवं चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा आर्मी एरिया, एयरफोर्स बीकानेर/नाल तथा आर्मी के एम्युनिशन डिपो के 500 मीटर की परिधि में भी आतिशबाजी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Share your love
Facebook
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *