बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सत्यापन से वंचित लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन अब मोबाइल ऐप के जरिए अब घर बैठे भी करवाया जा सकेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बताया कि जिले में विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 2 लाख 58 हजार 593 लाभार्थी हैं। इनमें से 1 लाख 85 हजार 587 वृद्धजन पेंशनर्स, 56 हजार 859 विधवा पेंशनर्स, 15 हजार 315 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 832 कृषक वृद्धजन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 2 लाख 15 हजार 429 लाभार्थियों ने अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया है। वहीं 43 हजार 163 का सत्यापन बाकी है। सत्यापन से वंचित समस्त लाभार्थियों को 31 जनवरी तक सत्यापन करवाया जाना है। इसके अभाव में निदेशालय स्तर से जनवरी का भुगतान रोका जा सकता है।
पंवार ने बताया कि पेंशन लाभार्थी ई-मित्र कियोस्क अथवा ई मित्र प्लस आदि के माध्यम से अंगुली की छाप बायोमेट्रिक्स से अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ‘राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन एंड आधार फेस आरडी’ मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी का वार्षिक भौतिक सत्यापन लाभार्थी के फेस रिकाॅग्निजेशन के आधार पर किया जा सकेगा। इसमें पेंशनर किसी भी एन्ड्राइड मोबाइल में दोनों ऐप इन्स्टाॅल कर लाभार्थी के मोबाइल नम्बर के द्वारा लाॅगिन कर पीपीओ नम्बर के द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा सकता है। पीपीओ नम्बर डालने पर पेंशनर की पूर्ण जानकारी मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी एवं मोबाइल से पेंशनर का लाइव फोटो कैप्चर करने का आॅप्शन प्रदर्शित होगा। जिसके द्वारा पेंशनर अपनी आॅखो की पुतलियों को झपकते हुये फोटो कैंप्चर करवाएगा। पेंशनर की फोटो का मिलान आधार कार्ड डेटा से फैच होने पर पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन पूर्ण हो जाएगा।
इस प्रक्रिया से किसी पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर को संबधित पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/ विकास अधिकारी) द्वारा पेंशन पोर्टल एसएसपी डाॅट राजस्थान डाॅट जीओवी डाॅट इन पर लाॅगइन कर संबधित पेंशनर का पीपीओ नम्बर दर्ज करने पर उक्त पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि सत्यापन की इस प्रकिया से पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने पर पेंशनर को संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजों यथा पीपीओ, जनआधार आदि के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। उनके दस्तावेजों की जांच के आधार पर संबधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा उनका वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन करते समय संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। वार्षिक सत्यापन के समय स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा एक घोषणा का चयन करना होगा, जिसमे उल्लिखित होगा कि ‘मैने पेंशनर के दस्तावेजों की व्यक्तिशः जांच लिया है एवं पेंशनर मेरे समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हुआ है।’
उन्होंने सभी संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी) को निर्धारित समयावधि में प्रक्रिया अनुसार पेंशन लाभार्थियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 जनवरी तक करवाए जाने के लिए कहा है।





