दिल्ली डेस्कNidarindia.com
देश में इन दिनों पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बवाल मचा हुआ है। पहले नीट पेपर लीक और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद से ही युवाओं में रोष है। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब सरकार कड़े कदम उठा रही है। इसके लिए आज से ही देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू किया जा रहा है।
इसके तहत दोषियों को तीन से दस साल तक की सजा का प्रवाधान है, इसमें अधिकतम दस साल की सजा और एक करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इस कानून के लागू होने से पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लग सकती है। सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम में सजा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। देशभर में नीट पेपर लीक और फिर यूजीसी-नेट परीक्षा के रद्द होने के बाद से बवाल मचा है।
इस बीच सरकार का यह बड़ा फैसला विद्यार्थियों के लिए राहत वाला साबित हो सकता है। पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़े कानून को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024’ अधिसूचित किया है। इस कानून का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए कानून को शनिवार (22 जून) से लागू कर दिया है।
सजा का यह रहेगा प्रावधान…
लोक परीक्षा कानून 2024 में सरकार ने 15 गतिविधियों को चिन्हित किया है। इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाना पड़ेगा, और बैन होने तक की सजा भी मिल सकती है।
यह 15 गतिविधियां रहेगी चिन्हित…
परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या उत्तर को लीक करना,उत्तर-की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपके शामिल होने पर, बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या ओएमआर शीट देखने या अपने पास रखने पर, परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति की और से एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर, किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर,
उत्तर शीट या ओएमआर शीट में गड़बड़ी करने की स्थिति में, बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफायड एरर के असेसमेंट में कोई हेर फेर करने पर, किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार की और से निर्धारित मानकों और नियमों की अनदेखी या उल्लंघन करने की स्थिति में, किसी भी ऐसे दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करने पर जो प्रतिभागी की शार्ट लिस्टिंग या उसकी वरीयता सूची या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है
परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने की नीयत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेडख़ानी करने पर, परीक्षा में घपला करने की नीयत से उम्मीदवार के बिठाने की व्यवस्था करने, परीक्षा तिथि या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर, किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान पैदा करने पर, पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर, इसके अलावा फर्जी प्रवेश पत्र, ऑफर लेटर जारी करने, फर्जी परीक्षा कराने सहित बिन्दुओं को इसमें शामिल किया गया है।