बीकानेरNidarindia.com
विधानसभा आम चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन भरने पहुंचे दो प्रत्याशियों को बिना अनुमति के जुलूस निकालना भारी पड़ा। दो प्रत्याशियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के लिए पहुंचे एक प्रत्याशी मोहम्मद शकील और बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी एडवोकेट मनोज विश्नोई द्वारा नामांकन के दौरान बिना अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा था। दोनों प्रत्याशियों के इस कृत्य को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मानते हुए धारा 144 का उल्लंघन माना और धारा 188 के उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
रिटर्निग अधिकारी पश्चिम जगदीश प्रसाद गौड़ ने बताया कि प्रत्याशी द्वारा नामांकन के दौरान बिना किसी अनुमति के जुलूस निकाला गया, ढोल नगाड़े के साथ निकाले गए जुलूस के संबंध में पूर्व में सक्षम स्तर से कोई अनुमति नहीं ली गई। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की श्रेणी में मानकर धारा 188 के मामला दर्ज किया गया है।
बीकानेर पूर्व के रिटर्निंग अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि बीकानेर पूर्व में आर एल पी प्रत्याशी मनोज बिश्नोई द्वारा भी नामांकन के दौरान बिना किसी अनुमति के जुलूस का आयोजन किया गया इसे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए संबंधित प्रत्याशी के विरुद्ध धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।