बीकानेर : शिक्षा विभाग से संबंधित पहली पेंशन अदालत 27 अप्रेल को, पेंशनर्स अपनी परिवेदनाएं 25 मार्च तक दे सकेंगे - Nidar India

बीकानेर : शिक्षा विभाग से संबंधित पहली पेंशन अदालत 27 अप्रेल को, पेंशनर्स अपनी परिवेदनाएं 25 मार्च तक दे सकेंगे

बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज। 

प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बीकानेर एवं चूरू के संयुक्त निदेशक कार्यालय तथा इनके अधीन जिलों के पेंशनर्स अथवा पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने में आ रही समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा 27 अप्रैल को पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाएगा।

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की अतिरिक्त निदेशक डाॅ. पुष्पांजली श्रीमाली ने बताया कि पेंशन अदालत के लिए 25 मार्च तक परिवेदना प्रस्तुत की जा सकेगी। संयुक्त निदेशक शिक्षा एवं अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन द्वारा परिवेदनाएं संकलित कर संबंधित को 30 मार्च तक प्रेषित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्राप्त परिवेदनाओं पर शिक्षा और पेंशन विभाग द्वारा 15 अप्रैल तक कार्यवाही करनी होगी तथा पेंशन अदालत में प्रस्तुत किए जाने के लिए पंजीकृत परिवेदनाओं के संबंध में पेंशन विभाग और पेंशनर्स को 20 अप्रैल तक सूचित करना होगा। इसके बाद 27 अप्रैल को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा।

डाॅ. श्रीमाली ने बीकानेर और चूरू के माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के संयुक्त निदेशकों को इस संबंध में पत्र प्रेषित किया है। इसके अनुसार 27 अप्रैल को संभाग स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन होगा। प्रथम पेंशन अदालत पारिवारिक पेंशनर्स के लिए समर्पित रहेगी। विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित पुत्री तथा दिव्यांग व्यक्तियों के पेंशन प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के पेंशन प्रकरणों की अधिकता को देखते हुए पहली पेंशन अदालत शिक्षा विभाग से संबंधित होगी।

यह अधिकारी रहेंगे मौजूद

डाॅ. श्रीमाली ने बताया कि पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के अतिरिक्त निदेशक इसके संयोजक होंगे। वहीं प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक, संभाग के समस्त कोषाधिकारी, जिला पेंशनस समाज और पेंशनर्स मंच के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। जिले के अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इससे जुड़ सकेंगे।

इन कार्यालयों में दी जा सकेगी परिवेदना

अतिरिक्त निदेशक ने बताया कि पेंशन अदालत के लिए पेंशनर द्वारा माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग निदेशालय जयपुर, अतिरिक्त निदेशक पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय, संयुक्त निदेशक प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा तथा संभाग के चारों जिलों के कोष कार्यालयों में अपनी परिवेदना दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि यह परिवेदनाएं 25 मार्च तक प्राप्त की जा सकेंगी। पेंशनर को पेंशन अदालत में व्यक्तिशः उपस्थित होने अथवा ऑनलाइन जुड़ने का विकल्प भी दिया गया है।

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