बीकानेर,निडर इंडिया न्यूज।

माल वाहक वाहनों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक कर देय हो गया है। यह वार्षिक कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। जिन मालवाहक स्वामियों द्वारा अभी तक कर जमा नहीं कराया है, उनके लिए विभाग द्वारा नवाचार करते हुए उन्हें मोबाइल कॉल व एस.एम.एस. अलर्ट द्वारा भी सूचित किया जा रहा है, ताकि वे समय पर कर जमा करा सके और वाहन जब्ती व ब्याज दण्ड से बच सके।
क्षेत्रीय परिहवन अधिकारी अनिल पंड्या ने बताया कि माल वाहक वाहनों की सघन चैकिंग के लिए विभाग द्वारा 4 उड़नदस्तों की नियुक्त कर राउण्ड दी क्लॉक ड्यूटी पर तैनात किया है जो वाहन स्वामियों एवं चालकों को अपना कर समय पर जमा कराने के लिए सूचित कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि ई-रवन्ना चालानों के लिए निस्तारण के लिए विभाग द्वारा वाहन स्वामियों को नोटिस के जरिये सूचित किया जा चुका है। जिन वाहनों द्वारा अपने ई-रवन्ना चालानों का निस्तारण नहीं करवाया है उन वाहनों के ई-रवन्ना लम्बित चालनों के मामलों में वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र व फिटनेस प्रमाण पत्र निलम्बन की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। वाहन स्वामी अपने वाहनों का ई-रवन्ना चालन का जुर्माना जमा करवाना करवाकर विभागीय कार्रवाही से होने वाली कठिनाई से बच सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कर डिफाल्टर वाहनों के स्वामियों के बैंक खातों को भी सीज करने के लिए आयकर विभाग, जीएसटी विभाग, सीजीएसटी विभाग एवं बैंकों को भी सूचित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भार वाहनों एवं ई-रवन्ना मामले में कर व जुर्माना की गणना व वाहन संबंधी अन्य कार्यों के लिए 31 मार्च 2026 तक अवकाश के दौरान भी कार्यालय खुला रहेगा। उन्होंने इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।






