एससी-एसटी एक्ट नियम 04 अंतर्गत मासिक बैठक का आयोजन

बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।

अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण नियम 04 के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एडीेएम सिटी रमेश देव की अध्यक्षता में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एडीएम सिटी ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट नियम 04 के तहत दर्ज मामलों का अनुसंधान जल्द कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश करें ताकि पीड़ित को जल्द न्याय मिल सके। साथ ही विशिष्ट लोक अभियोजक भी प्रभावशाली पैरवी करे ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके।
विशिष्ट लोक अभियोजक राधेश्याम सेवग ने कहा कि पुलिस जमानत के लिए केस़ डायरी समय पर न्यायालय में पेश करें। साथ ही संबंधित जांच में चालान के साथ ही एफएसएल रिपोर्ट पेश करें। सेवग ने बताया कि न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अपर सेशन न्यायालय में अब तक विचाराधीन कुल मामले 791 हैं। जिनमें से बहस चार्ज में 326, अभियोजना साक्ष्य में 262, ब्यान मुलजिम में 75, शहादत सफाई में 56 और अंतिम बहस में 68 प्रकरण है।
सेवग ने बताया कि माह दिसंबर 2025 में एससी-एसटी एक्ट नियम 04 के तहत कुल 04 निर्णय हुए। जिनमें से 03 मामलों में पक्षद्रोही या राजीनामा होने पर बरी और एक मामले में दोषमुक्त किया गया। कुल 134 लोगों के बयान हुए। बैठक में एडिशनल एसपी चक्रवर्ती सिंह राठौड़, उपनिदेशक अभियोजन भवानी सिंह राठौड़, विशिष्ठ लोक अभियोजक राधेश्याम सेवग, समाज कल्याण अधिकारी नंद किशोक राजपुरोहित उपस्थित रहे।






