बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।




शहर के लक्ष्मी पुरोहित हत्याकांड के आरोपी को आज न्यायालय ने उम्र केद की सजा सुनाई है। मृतका की ओर से एडवोकेट संजय रामावत और अशोक प्रजापत ने पैरवी की थी। पुलिस के अनुसार बीछवाल थाना क्षेत्र की नहर कॉलोनी में समीर नामक व्यक्ति ने महिला का बेरहमी से गला काटकर हत्या की थी। इस आश्य की रिपोर्ट मृतका के पति राजेश कुमार ने 26 दिसंबर 2023 को अपने ड्राइवर समीर खान पर हत्या का आरोप लगाते हुए बीछवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पीड़ित पक्ष की और से संजय रामावत, अशोक प्रजापत, योगेश रामावत, वेद प्रकाश, इरशाद अंजुम आदि ने की थी। मामले की सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट-7 रेणु सिंगला, अतिरिक्त जिलान्यायाधीश ने आरोपी समीर खान को धारा 302 में आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थ दंड अदम अदायगी दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि मृतका की दोनों बच्चियों को प्रदान की जाएगी।

यह था मामला…
साले की होली क्षेत्र में लक्ष्मी पुरोहित ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। 25 दिसंबर 2023 की शाम करीब सात बजे अपने घर से गणेश मंदिर जाने का कहकर निकली थी। आरोप है कि लक्ष्मी को समीर खान ने उरमूल सर्किल पर मिलने के लिए बुलाया था, जहां से नहर कॉलोनी में सूनसान स्थान पर ले गया। बताया जा रहा है कि वहां दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जहां पर समीर ने धारदार हथियार से लक्ष्मी का गला काट दिया था।

मतृका के पति ने अगले दिन सुबह सात बजे राजेश पुरोहित ने नया शहर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई, लेकिन उसी दिन एक महिला का शव नहर कॉलोनी में मिलने की सूचना मिली थी, जिसकी पहचान लक्ष्मी पुरोहित के रूप में हुई। इसके बाद मृतका के पति राजेश ने समीर खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था, पुलिस ने उसी दिन समीर को समीर खान को हिरासत में ले लिया था।
