बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।




अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर घायल व मृतकों के आश्रितों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लागू हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजा योजना के तहत पचास हजार और दो लाख रुपए मिल रहे हैं।
योजना के मूल्यांकन के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मांडवी राजवी की अध्यक्षता में निगरानी समिति की बैठक हुई।
राजवी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त आदेश की अनुपालना में केन्द्र सरकार द्वारा ’हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के मामलों’ में मुआवजा देने योजना की लागू की गई है।
योजना के तहत अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर घायल व मृतकों के आश्रितों हेतु पचास हजार और दो लाख रुपए के मुआवजे का प्रावधान है। मुआवजे के लिए क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाना अथवा उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है।
