बीकानेर : चार घंटे पंतगबाजी पर रहेगा अंकुश, चाईनीज मांझा बिक्री पड़ेगा भारी, होगी कानूनी कार्रवाई - Nidar India

बीकानेर : चार घंटे पंतगबाजी पर रहेगा अंकुश, चाईनीज मांझा बिक्री पड़ेगा भारी, होगी कानूनी कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।

स्थापना दिवस पर बीकानेर में जमकर पतंगबाजी होती है। इस दौरान चाईनीज मांझे का उपयोग भी किया जाता है, इस बार चाईनीज मांझे की बिक्री, भंडार करना भारी पड़ेगा। ऐसे करते पाए जाने पर जिला प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोक स्वास्थ्य एवं विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने के साथ पक्षियों के लिये बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके ’धातु निर्मित मांझा’ (धागे जो नायलोन/प्लास्टिक, चाईनीज मांझा जो सिंथेटिक/टोक्सीक मटेरियल जैसे आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर के बने हो) की थोक व खुदरा बिक्री, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग को बीकानेर जिले की क्षेत्राधिकारिता में निषेध/प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार अक्षय तृतीया के पर्व पर जिले में पतंगबाजी के दौरान धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चाईनीज मांझा) प्रयुक्त किया जाने लगा है। यह मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से तैयार किया जाता है। यह मांझा धारदार और विद्युत सुचालक होता है। इसके उपयोग से दुपहिया वाहन चालकों और पक्षियों को नुकसान होने की संभावना रहती है। विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को नुकसान पहुंचना और विद्युत सप्लाई में बाधा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसके मद्देनजर लोक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाये रखने हेतु मैं निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

आदेश अनुसार यदि कोई व्यक्ति यदि उपरोक्त प्रकार के मांझो का भण्डारण, विक्रय, परिवहन और उपयोग करेगा तो उसके खिलाफ  यथाप्रचलित सम्यक कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पक्षियों के विचरण की गतिविधियां प्रातः 6 बजे से 8 बजे एवं सायं 5 बजे से 7 बजे के मध्य होती हैं, अतः इस समय पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं यथाप्रचलित सम्यक कानून के तहत संबंधित व्यक्ति एवं व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

Share your love
Facebook
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *