
-लाल मिर्च और घी के सैंपल पाए गए सब स्टैंडर्ड,धनिया में मिला बाह्य पदार्थ, भुजिया मिला मिस ब्रांड, एडीएम प्रशासन कोर्ट ने 06 लाख 85 हजार का लगाया जुर्माना
बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।
खाद्य पदार्थों में मिलावट का खेल बेखौफ जारी है। अधिक मुनाफा कमाने के लालच में मिलावटखोर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मसालों से लेकर घी तक में मिलावट सामने आ रही है। गुरुवार को विभागीय टीम ने कार्रवाई की, तो चौकाने वाले तथ्य सामने आए।
एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत ने बताया कि रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 01 पर वेंडर टी स्टॉल नं -2 के वेंडर राजू गिरी पुत्र छोटू गिरी के यहां बीकाजी भुजिया का नमूना लिया गया। जो मिस ब्रांड पाया गया। इसके चलते वेंडर राजू गिरी पुत्र छोटू गिरी और मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स पर संयुक्त रूप से 50 हजार रुपए का और उसकी सप्लाई देने वाली फर्म स्टेशन रोड़ मटका गली स्थित भाटिया ट्रेडिंग कंपनी पर ढाई लाख का जुर्माना लगाया गया है।
एडीएम प्रशासन कुमावत ने बताया कि इसी तरह रेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 01 पर वेंडर टी स्टॉल नं -2 के वेंडर मूल सिंह पुत्र भंवर सिंह के यहां बीकाजी भुजिया का सैंपल लिया गया जो मिस ब्रांड पाया गया। लिहाजा मूल सिंह पुत्र भंवर सिंह और मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स पर 60 हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं इसको सप्लाई देने वाली फर्म गंगाशहर में नोखा रोड़ पर नए बस स्टैंड के पीछे पावर हाउस के पास स्थित गौरव फूड्स पर 2 लाख 40 हजार की शास्ति लगाई गई है।
कुमावत ने बताया कि इसी प्रकार लालगढ की रामपुरा बस्ती की गली नंबर 09 में स्थित मैसर्स श्री हरिओम नमकीन मसाला पर धनिया पाउडर के सैंपल में बाह्य पदार्थ पाए जाने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना और लाल मिर्च पाउडर का सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर इसी फर्म पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
एडीएम प्रशासन ने बताया कि गंगाशहर में एसबीआई बैंक के सामने मैन रोड़ न्यू लाइन स्थित मैसर्स माता जी प्रोविजन स्टोर पर घी का सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फर्मों पर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है।
लगाया लाखों का जुर्माना…
लाल मिर्च और घी के सैंपल निम्न मानक ( सब स्टैंडर्ड) पाए जाने, धनिया में बाह्य पदार्थ मिलने और भुजिया मिस ब्रांड पाए जाने पर एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत की कोर्ट ने संबंधित फर्मों पर कुल 06 लाख 85 हजार का जुर्माना लगाया है। विदित है कि कुछ समय पहले ही इसी कोर्ट ने 28 मार्च को बादाम, पिस्ता और दही के सैंपल निम्न मानक ( सब स्टैंडर्ड) पाए जाने और सरसों का तेल मिसब्रांड पाए जाने पर संबंधित फर्मों पर कुल 13 लाख 20 हजार का जुर्माना और 11 मार्च को दूध, दही और मावा के सैंपल सब स्टैंडर्ड मिलने पर चार विभिन्न फर्मों पर 2 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया था।
एडीएम प्रशासन ने बताया कि उपरोक्त सभी फर्मां पर शास्ति लगाने से पूर्व सुनवाई की गई और अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। संबंधित फर्मों को एक माह के भीतर सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से चालान जमा करवाने होंगे। चालान जमा नहीं करवाने पर संबंधित फर्म का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
