बीकानेर, निडर इंडिया न्यूज।
रत्ताणी व्यास पंचायत समिति में रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को न्यायालय ने बरकरार रखा हैवा इस प्रकरण में अधिवक्ता सोमदत्त पुरोहित और सुखदेव व्यास ने बताया कि जनवरी 2024 को पंड़ित संजय व्यास और विजय शंकर व्यास की ओर से एक प्रतिनिधित्व वाद न्यायालय में दायर किया गया था।
इसमें कई तरह के आरोप लगाए गए थे। इसमें मुख्यतौर पर मामले को लेकर समिति के अध्यक्ष महेंद्र कुमार व्यास का दिसम्बर, 2023 को कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपने कार्यकाल अवधि का हिसाब नहीं देने, समिति के संविधान में निहित सर्वोच्य संस्था सरंक्षक मंडल आदेश देने के बाद भी चार्ज नही देने, चुनाव के लिए रिकार्ड नहीं देने, समिति के धन का दुरुपयोग करने, जबरन अध्यक्ष पद पर काबिज रहने,समाज के विशाल भवन और उसमें किराये पर दी गई स्कूल बिल्डिंग के किराया राशि से लाखों रुपयों प्रति वर्ष आय हो रही है, जिसका कोई वैध लेखा जोखा नहीं रखने सहित कई आरोप लगाए गए थे, साथ ही इन कारणों से वादीगण की ओर से समाज की इन संपत्तियों की देखरेख और सुरक्षा के प्रबंध के लिए रिसीवर नियुक्त करने की न्यायालय में प्रार्थना की गई।
जिस पर न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरांत 07 अक्टूबर 2024 को रत्तानी व्यास पंचायत समिति की संपत्ति और आय व्यय के प्रबन्ध के लिए रिसीवर नियुक्त करने के आदेश जारी किए। न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा एक रिवीजन याचिका पेश की गई। जिस पर सिविल न्यायाधीश संख्या, 3 द्वारा सभी की सुनवाई कर आज ये निर्णय दिया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा 7 अक्टूबर 24 को रिसीवर नियुक्त करने के आदेश को उचित ठहराते हुए अध्यक्ष महेंद्र कुमार व्यास की याचिका खारिज कर दी है।