दिल्ली डेस्क, निडर इंडिया न्यूज।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल को एक बारगी जमानत मिल गई है। वे आज 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे।
केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसी (ईडी और सीबीआई) ने मामला दर्ज किया था। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है।
केजरीवाल आज शाम तक तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। उधर, आप पार्टी ने इस निर्णय को सत्य की जीत बताया है। अदालत के अनुसार जमानत के लिए वहीं शर्तें लागू होंगी, जो ईडी मामले में बेल देते समय लगाई गई थी।
केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब नीति मामले में एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।
इन शर्तों पर दी जमानत
-अरविन्द केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे।
-किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे।
-केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे।
-10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा।
-जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
-जरुरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।