लोकसभा चुनाव : बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर नामांकन में तथ्य छुपाने का लगाया आरोप, पत्रकारों के समक्ष बीजेपी नेताओं ने रखे तथ्य... - Nidar India

लोकसभा चुनाव : बीजेपी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर नामांकन में तथ्य छुपाने का लगाया आरोप, पत्रकारों के समक्ष बीजेपी नेताओं ने रखे तथ्य…

बीकानेरNidarindia.com

भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी पर नामांकन में तथ्य छुपाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को पत्रकारों के समक्ष भाजपा नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना अपराधिक रिकार्ड नामांकन पत्र में उजागर नहीं किया है।

बीजेपी नेताओं ने आज प्रेस वार्ता रखी। इसमें भाजपा लोकसभा संयोजक सत्यप्रकाश आचार्य की मौजूदगी में पार्टी के विधि समन्वयक और जिला प्रवक्ता, विधि समन्वयक लोकसभा एडवोकेट अशोक प्रजापत , विधि समन्वयक और विधि प्रकोष्ठ संयोजक चतुर्भुज सारस्वत ने आरोप लगाते हुए बताया कि लोकसभा बीकानेर के कांग्रेस प्रत्याशी गोविन्द मेघवाल ने जो शपथ पत्र दिया है और उसमें आपराधिक मामला का रिकॉर्ड कॉलम में उन्होंने शून्य लिखा है । शपथ पत्र में भी किसी प्रकार का आपराधिक मामला लंबित होना नहीं बताया है जबकि राजस्थान हाई कोर्ट की ई कोर्ट सर्विस में उन्हीं के द्वारा नामांकन पत्र के साथ दिए गए हाई कोर्ट के मामलों के पेज में प्रदर्शित अपराधिक मामलों की संख्याओं को अगर ई कोर्ट सर्विस की पोर्टल में देखे तो कई मामले ऐसे हैं जिनकी तारीखें पेंडिंग बताई जा रही है।

इसमें 4 मई 2024, 13 मई 2024 व 29 जून 2024 बता रहा है। अभी भी उनके खिलाफ न्यायालय में मामले पेंडिंग है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि पुलिस की वेबसाइट पर जब जय नारायण व्यास कॉलोनी थाने की पोर्टल खोलने पर उनके नाम हिस्ट्रीसिट खुली हुई है। इसकी जानकारी भी उन्होंने अपने शपथ पत्र में नहीं दी है।

भारतीय जनता पार्टी के विधि समन्वयक और भाजपा जिला प्रवक्ता, विधि समन्वयक लोकसभा बीकानेर एडवोकेट अशोक प्रजापत भाजपा विधि समन्वयक और विधि प्रकोष्ठ संयोजक चतुर्भुज सारस्वत इन दोनों ने जिला निर्वाचन,राज्य निर्वाचन अधिकारी और केंद्रीय निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाए। धारा १२५, रिप्रजेन्टेशन ऑफ द पीपुल्स-1951 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को गलत तथ्य प्रस्तुत करने के आपराधिक मामलों के तथ्य छुपाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए। इस दौरान नेताओं ने कानून के प्रावधान का हवाला भी दिया गया।

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