बीकानेरNidarindia.com
न्यायालय के आदेश के बावजूद पत्नी को भरण पोषण की राशि नहीं देने का एक मामला सदर थाने में दर्ज किया गया है।
परिवादी महिला सिविल लाइन निवासी ममता कल्याणी ने आरोप लगाया है कि उसका पति सुबोध कल्याणी, निवासी रायसिंह नगर न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन जयपुर के न्यायालय के आदेश के बावजूद भरण पोषण की राशि अपनी पत्नी को नहीं दे रहा है।
संविधान के अनुछेद २१ का उल्लघंन करते हुए प्रार्थिया के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारी का हनन किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक जीतराम को सौंपी है।
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