बीकानेरNidarindia.com
विधानसभा चुनाव के तहत 24 और 25 नवम्बर को अभ्यर्थी व राजनीतिक दलों की और
प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करवाए जाने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों का अनिवार्य रूप से अधिप्रमाणन करवाना होगा।




जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के नियमानुसार इन दोनों दिन प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन कमेटी (एमसीएमसी) से विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन करवाना होगा। इसके लिए विज्ञापन प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से पूर्व एमसीएमसी के समक्ष आवेदन करें।
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