ट्रेन में ज्वलनशील सामग्री लेकर नहीं करें सफर, रेलवे की अपील, देखें वीडियो... - Nidar India

ट्रेन में ज्वलनशील सामग्री लेकर नहीं करें सफर, रेलवे की अपील, देखें वीडियो…

बीकानेरNidarindia.com
ट्रेनों में बीते दिनों हुए आगजनी के दो हादसों के बाद रेलवे सतर्क हो गया है। साथ ही यात्रियों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। शुक्रवार को उत्तर पश्चिमी रेलवे बीकानेर मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंध महेशचंद्र जेवलिया ने पत्रकार वार्ता में आमजन से अपील की है कि कैसे वो सफर के दौरान सावधानी बरते।

सीनियर डीसीएम ने कहा कि ट्रेन में किभी भी किसी तरह की ज्वालनशील और विस्फोटक पदार्थ को लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में कभी कोई हादसा हो सकता है। साथ यह सामग्री लेकर पकडऩे जाने पर उन यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में ऐसा करने वाले यात्रियों के खिलाफ एक अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत ट्रेनों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए रेल यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। ट्रेनों में स्टिकर और पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं।

यात्रियों को पैम्फ्लेट के जरिए और नुक्कड़ नाटकों के जरिए जागरुक किया जा रहा है। स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली की ओर से भी यात्रियों को ट्रेनों में ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री नहीं ले जाने की अपील बार-बार की जा रही है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपील भी प्रसारित की जा रही है। इसके साथ ही रेल कर्मचारियों, कुलियों, पार्सल पोर्टर, पैंट्री कार स्टाफ और यात्रियों के लिए जागरूकता वार्ता का लगातार आयोजन किया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ की ओर से लगातार ट्रेनों, स्टेशनो, वॉशिंग लाइन, फिट लाइन, फीलिंग पॉइंट्स इत्यादि पर समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है।

सजा का है प्रावधान…
वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक महेशचद जेवलिया के अनुसार इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध रेलवे एक्ट की धारा 153 / 164 के अधीन कार्यवाही कर जुर्माना लगाया एवं जेल भी भेजा जा रहा है। किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ, गैस सिलेण्डर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखे सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर रेल यात्रा नहीं करें।

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के अनुसार रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है अगर आप ऐसा करते पाए गए तो 1000 रुपए तक जुर्माना या 3 साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है।

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