निर्णय : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, मार्च २०१४ का है मामला... - Nidar India

निर्णय : हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, मार्च २०१४ का है मामला…

बीकानेरNidarindia.com हत्या के नौ साल पुराने एक मामले में आज एसीएसटी मामलों की विशेष अदालत में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कुंवर कुन्दन व्यास ने करते हुए आरोपी को सजा करवाई।

अभियोजक व्यास के अनुसार कमीशन की बात को लेकर एक मजदूर की हत्या करने के आरोपी सर्वोदया बस्ती निवासी भगतसिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सहित 20,000 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण के अनुसार परिवादी कानाराम मेघवाल निवासी अमरसिंहपुरा ने 16 मार्च 2014 को नयाशहर थाने में इस आश्य की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई जनक राज उर्फ अनिल कुमार जो मजदूरी का कार्य करता था जिसे आरोपी भगतसिंह ने कोठारी अस्पताल में काम पर रखवाया था, जिसके लिए आरोपी परिवादी के भाई से कमीशन मांग रहा था।

आरोप है कि भगतसिंह ने पहले उसके घर पर आकर धमकी देकर गया था कि दो दिन में उसका कमीशन नहीं दिया,तो तेरा काम तमाम कर दूंगा। उसके बाद घटना के दिन उसका भाई व उसके साथ एक अन्य सर्वोदया बस्ती में कोई काम से आए थे, वहां पर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के सामने रात करीब 10 बजे आरोपी ने परिवादी के भाई को घेर लिया। उसके साथ गाली गलौच किया और धारदार हथियार से उसके भाई के सीने पर वार किया जिससे जनक राज की मृत्यु हो गई। पुलिस अनुसंधान पूरा कर 16 मई 2016 को इसी अदालत में चलान पेश किया था।

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