बीकानेर : प्रशासन का सख्त रवैया, बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ा तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत होगी कार्रवाई - Nidar India

बीकानेर : प्रशासन का सख्त रवैया, बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ा तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

बीकानेरNidarindia.com मौसम विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार जिले में चक्रवाती तूफ़ान बिपरजॉय के कारण तेज आंधी तूफान एवं भारी वर्षा की चेतावनी को देखते हुए सभी जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को आगामी 3 दिनों तक अपने मुख्यालय पर ही रहकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला कलेक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भगवती प्रसाद कलाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला और ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगले 3 दिनों के दौरान जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

पंचायत स्तरीय कार्मिक अति आवश्यक परिस्थिति में अपने ब्लॉक स्तरीय अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी सूरत में मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। यदि इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी अधिकारी,कार्मिक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Share your love
Facebook
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *