बीकानेरNidarindia.com शहर में आज गंगाशहर और मुरलीधर व्यास कॉलोनी क्षेत्र में लोगों ने बिजली बिलों पर लग रहे सरचार्ज के खिलाफ रोष जताया था। इसके बाद बीकेईएसएल कंपनी की ओर से तर्क दिया गया है कि विद्युत निगम के आदेश पर बीकानेर शहर के उपभोक्ताओ से बीते वित्तीय वर्ष 2022=23 के दूसरे क्वार्टर के 45 पैसे प्रति यूनिट और तीसरे क्वार्टर के 52 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से वर्ष 23-24 के फर्स्ट और सैकेंड क्वार्टर में फ्यूल सरचार्ज वसूल किया जा रहा हैं।
जून 2023 के बिलों में फ्यूल सरचार्ज वसूल किए जाने के बारे में उपभोक्ताओं की शंका का निराकरण करते हुए बीकेईएसएल ने स्पष्ट करते हुए बताया कि विद्युत निगम के आदेश पर फ्यूल सरचार्ज चार क्वॉर्टर के हिसाब से वसूल किया जाता है। इस प्रकार तीन माह की खपत पर एक बार फ्यूल सरचार्ज वसूल किया जाता है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त देने पर कोई फ्यूल सरचार्ज नहीं लिया जा रहा है। 200 यूनिट तक केवल विद्युत उपयोग की राशि ली जा रही है।
विद्युत विनियामक आयोग को अधिकार
बीकेईएसएल के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायत रहती है कि कंपनी ने बिल में कई तरह के चार्ज जोड़ दिए हैं, लेकिन कंपनी को बिजली बिल में किसी तरह का सरचार्ज जैसे फ्यूल सरचार्ज, विद्युत कर, नगरीय कर आदि लगाने का अधिकार नहीं है। यह सभी शुल्क राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के आदेश पर लगाए जाते हैं। बीकेईएसएल को न तो बिजली दरों को घटाने का अधिकार है। न ही बढ़ाने का। यह सब विद्युत विनियामक आयोग के क्षेत्राधिकार में आता है।