बीकानेरNidarindia.com नगर विकास न्यास की स्वीकृत आवासीय और व्यवसायिक योजनाओं में क्रयशुदा भूखंड माप के अलावा अतिक्रमण के रूप में किए गए निर्माण को हटाना होगा, ऐसा नहीं करने पर न्यास की ओर से भूखंडधारी के खर्चे पर यह अतिक्रमण हटाए जाएंगे।

न्यास सचिव यशपाल आहूजा ने बताया कि नगर विकास न्यास की स्वीकृत आवासीय और व्यवसायिक योजनाओं के आवंटन अथवा नीलामीशुदा भूखंड धारियों ने न्यास से क्रय भूखंड माप के अलावा किए गए निर्माण और नालियों पर चौकी, रैंप या अन्य किसी रूप में किए गए अतिक्रमण से बारिश का जल बहाव बाधित होता है।
उन्होंने ऐसे कहा कि ऐसे क्रम को भूखंडधारी स्वयं ही हटा ले और अपने पानी आदि की यूटिलिटीज स्वयं शिफ्ट कर लेंअन्यथा न्यास द्वारा उनके खर्चे पर अतिक्रमण हटाया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को कोई भी अतिरिक्त सूचना अथवा समय नहीं दिया जाएगा।
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