बीकानेर : कार-टैक्सी स्टैण्ड मामले में स्थगन आदेश जारी, रेलवे स्टेशन के बाहर यथावत रहेगा... - Nidar India

बीकानेर : कार-टैक्सी स्टैण्ड मामले में स्थगन आदेश जारी, रेलवे स्टेशन के बाहर यथावत रहेगा…

बीकानेरNidarindia.com रेलवेे स्टेशन स्थित कार-टैक्सी स्टेण्ड को विधि विरूद्ध हटाने पर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02, बीकानेर ने स्थगन जारी किया है।

बीकानेर कार जीप टैक्सी यूनियन (इंटक) बीकानेर के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत किराडू ने बताया कि वर्ष 1996 से रेलवे स्टेशन के बाहर कार जीप ऑटो स्टेण्ड स्थापित है, विधि विरूद्ध कार्यवाही के विरूद्ध बीकानेर जीप टैक्सी यूनियन (इंटक) न्यायालय की शरण में गया।

किराडू के अनुसार पिछले 25-30 वर्षों से कार, जीप, टैक्सी से जुड़ेे लोग कार, जीप, टैक्सी इत्यादि यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हुए अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। किराडू और दीपक देराश्री ने बताया कि बीकानेर में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 02 के यहां बीकानेर कार जीप टैक्सी यूनियन (इंटक), बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के वाद संख्या 100/2023 में बाद सुनवाई न्यायालय ने 26 अप्रेल को स्थगन आदेश जारी कर कार, जीप, टैक्सी स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन के बाहर यथावत रखे जाने के आदेश दिए।

रेलवे स्टेशन पर निर्धारित संख्या के टैक्सी स्टेण्ड के संदर्भ में कोई विधि विरूद्ध कार्यवाही अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण के विरूद्ध नहीं करने के आदेश दिए। बीकानेर कार जीप टैक्सी यूनियन (इंटक) ने चालकों की ओर से इंटक के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत किराडू के नेतृत्व में खुशी जाहिर की। यूनियन की एडवोकेट सोमदत्त पुरोहित ने पैरवी की थी।

Share your love
Facebook
Twitter

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *