बीकानेर : यह आठ पूर्व सरपंच अगले पांच साल नहीं लड़ सकेंगें पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव, - Nidar India

बीकानेर : यह आठ पूर्व सरपंच अगले पांच साल नहीं लड़ सकेंगें पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव,

स्ट्रीट सोलर लाईट खरीद करने में वित्तीय अनियमितता सामने आने पर की गई कार्यवाई…

बीकानेरNidar india.com स्ट्रीट सोलर लाइटें खरीद करने के मामले में वित्तीय अनियमितता सामने आने पर आठ पूर्व सरपंचों पर कार्रवाई की गई हैं।

इसमें हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सहारणी के पूर्व सरपंच वेद प्रकाश, मिर्जेवाली मेर के पूर्व सरपंच जगदीश, सलेमगढ़ मसानी की पूर्व सरपंच ममता देवी, बशीर के पूर्व सरपंच रणवीर, बेहरवाला कला की पूर्व सरपंच शकुंतला, डबलीखुर्द के पूर्व सरपंच केसराराम, चाहूवाली के पूर्व सरपंच जगदीश और रामपुरा उर्फ रामसरा के पूर्व सरपंच हरवंश सिंह को 5 वर्ष तक पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि स्ट्रीट सोलर लाइट खरीदने के प्रकरण में वित्तीय अनियमितता की शिकायत सही पाए जाने पर इन पूर्व सरपंचों के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत यह कार्यवाही की गई है। संभागीय आयुक्त ने बताया कि शिकायत की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) हनुमानगढ़ की ओर से करवाई गई।

जांच के बाद पूर्व सरपंचों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया, परन्तु इन सरपंचों द्वारा अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके। इस आधार पर इन पूर्व सरपंचों को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत दोषी घोषित करते हुए निर्णय की तारीख से अगले पांच वर्ष तक पंचायतीराज संस्थाओं का चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

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