बीकानेर : एनएफएसए के अधूरे आवेदनों की आक्षेप पूर्ति करनी होगी शीघ्र... - Nidar India

बीकानेर : एनएफएसए के अधूरे आवेदनों की आक्षेप पूर्ति करनी होगी शीघ्र…

बीकानेरNidarIndia.com राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत नाम जोडऩे के अधूरे आवेदनों की आक्षेप पूर्ति करते हुए 30 दिनों में अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।

जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत नाम जोडऩे के लिए अप्रैल-मई में आवेदन लिए गए थे। इनके निस्तारण का कार्य 16 सितम्बर से किया जा रहा है। जांच के दौरान अधूरे पाए गए आवेदन संबंधित ई-मित्र कियोस्क को वापस भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आवेदक संबंधित ई-मित्र कियोस्क धारक से संपर्क करें तथा यदि उनके आवेदन में आक्षेप लगाए गए हैं तो अतिशीघ्र इनकी पूर्ति करवाना सुनिश्चित करें।

आक्षेप पूर्ति के बाद आक्षेप पूर्ति के बाद अधिक तीस दिन में संबंधित अपीलीय अधिकारी तक यह आवेदन पहुंचना जरूरी है। अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जिला रसद अधिकारी को आवश्यक मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक को संबंधित ई-मित्र कियोस्क धारकों को आक्षेप पूर्ति के बाद आवेदनों को समयबद्ध पुन: अपलोड करने के लिए निर्देशित करने को कहा है।

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