बीकानेरNidarIndia.com उन व्यापारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जिनका टर्नओवर 12 लाख रुपए से अधिक सालाना है। खाद्य व्यापारियों को लाइसेंस लेने की अनिवार्यता है लेकिन बड़ी संख्या में व्यापारी सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेकर व्यापार जारी रख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसे व्यापारियों को समझाइश कर जागरूक किया जा रहा है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र कुमार व श्रवण वर्मा ने इस दौरान मुरलीधर व्यास नगर, चुंगी चौकी व गजनेर रोड स्थित विभिन्न मिठाई, मावा व अन्य खाद्य विक्रेताओं का निरीक्षण किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिशीघ्र टर्नओवर के हिसाब से लाइसेंस नहीं लिया गया तो सुनिश्चित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने मावा व्यापारियों को स्पष्ट किया कि प्रत्येक खरीद-फरोख्त पर पक्का बिल द्वारा ही विनिमय हो, कच्चे बिल से किया गया व्यापार अवैध माना जाएगा। उन्होंने मौके पर मावे के कंटेनर खुलवा करकर उनका भौतिक परीक्षण भी किया।
सीएमएचओ डॉ.मोहम्मद अबरार पंवार ने बताया कि दिवाली के परिप्रेक्ष्य में लगातार सघन निरीक्षण अभियान जारी है। व्यापारियों को स्वच्छता व फूड सेफ्टी के उच्च मानकों को अपनाने के लिए समझाइश व जागरूक किया जा रहा है।